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फ. आई. आर. / एनसी / कंप्लेंट / कॉग्निजेंस

1) F.I.R क्या है?
Ans: F.I.R. मतलब एक संज्ञेय अपराध के कमीशन के बारे में पुलिस को की गई पहली सूचना रिपोर्ट, वास्तव में, यह एक संज्ञेय अपराध के कमीशन से संबंधित जानकारी किसी पुलिस थाने के प्रभारी, जो कि (जो होगा) टोटे मुखबिर से लिखना और पढ़ना कम किया जाना चाहिए) और ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
शिकायतकर्ता या मुखबिर को नि: शुल्क प्रथम सूचना रिपोर्ट (पुलिस द्वारा दर्ज की गई) की एक प्रति देना अनिवार्य है।

2) मैं एफ.आई.आर.
उत्तर: मुखबिर / शिकायतकर्ता को उस क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए (जहाँ अपराध किया गया है) और एक संज्ञेय अपराध के कमीशन के बारे में प्रभारी अधिकारी / स्टेशन हाउस अधिकारी को रिपोर्ट करें। यदि मामले की जानकारी टेलीफोन पर दी जाती है, तो मुखबिर / शिकायतकर्ता को बाद में एफआईआर के पंजीकरण के लिए पुलिस स्टेशन जाना चाहिए।

3) एक संज्ञेय मामला क्या है या संज्ञेय अपराध क्या है?
उत्तर: एक संज्ञेय मामला एक ऐसे मामले का मतलब है जिसमें एक पुलिस अधिकारी सीआरपीसी की पहली अनुसूची के अनुसार हो सकता है। (१ ९ ,३), या किसी अन्य कानून के तहत बलपूर्वक गिरफ्तारी, बिना वारंट के गिरफ्तारी।

4) ‘संज्ञान लेने’ शब्द का अर्थ क्या है?
उत्तर: c संज्ञान लेना ’शब्द को दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। जब कोई भी मजिस्ट्रेट धारा 190 (1) (ए) सीआरपीसी के तहत संज्ञान लेता है, तो उसे न केवल याचिका की सामग्री के लिए अपने दिमाग को लागू करना चाहिए, बल्कि उसने एक विशेष तरीके से आगे बढ़ने के उद्देश्य से ऐसा किया होगा सीआरपीसी में निर्धारित प्रक्रिया, और आगे की जांच के लिए शिकायत भेजने के बाद। एक मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत भी जांच का आदेश दे सकता है।

5) एक गैर संज्ञेय अपराध क्या है?
उत्तर: गैर संज्ञेय अपराध का अर्थ है जिसमें एक पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तारी का कोई अधिकार नहीं है।

6) मैं NC शिकायत कैसे दर्ज कर सकता हूं?
उत्तर: ऐसे अपराधों के बारे में F.I.R के तहत बताए गए तरीके से जानकारी दी जानी चाहिए। प्रभारी अधिकारी लिखित में शिकायत को कम करेगा (गैर संज्ञेय अपराध के कमीशन के बारे में) और शिकायतकर्ता को इसकी एक प्रति नि: शुल्क देगा।
कोई भी पुलिस अधिकारी एक गैर-संज्ञेय मामले की जांच नहीं कर सकता है जब तक कि वह ऐसे मामले की कोशिश करने के लिए मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं करता है।

7) ‘शिकायत’ से क्या अभिप्राय है?
उत्तर: शिकायत का मतलब है कि किसी भी आरोप को मौखिक रूप से या मजिस्ट्रेट को लिखित रूप में, उसकी आपराधिक प्रक्रिया (1973) की संहिता के तहत कार्रवाई करने के दृष्टिकोण के साथ, कि किसी व्यक्ति (चाहे ज्ञात हो या अज्ञात) ने अपराध किया है।

) सार्वजनिक स्थान से क्या अभिप्राय है?
उत्तर: सार्वजनिक स्थान में (और साधन) शामिल हैं, पूर्व दिशा, हर सार्वजनिक भवन या स्मारक के उपदेश, और सभी जगह जनता के लिए पानी खींचने, धोने या स्नान करने या मनोरंजन के उद्देश्य से सुलभ हैं।
{B.P.Act 1951, सेकंड 2 (13)}