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सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार (आरटीआई) भारत की संसद का एक अधिनियम है जो नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार के व्यावहारिक नियम को स्थापित करने और सूचना के पूर्व आधिकारिक स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को बदलना है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत, भारत का कोई भी नागरिक “सार्वजनिक प्राधिकरण” (सरकार का एक निकाय या “राज्य के साधन”) से सूचना का अनुरोध कर सकता है, जिसे शीघ्रता से या तीस दिनों के भीतर उत्तर देने की आवश्यकता होती है। इस अधिनियम के लिए प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को व्यापक प्रसार के लिए अपने रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है और जानकारी के कुछ निश्चित श्रेणियों के लिए ताकि लोगों को औपचारिक रूप से जानकारी के अनुरोध के लिए न्यूनतम सहारा चाहिए।

देखें-https://rtionline.gov.in/