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पासपोर्ट / वीज़ा

1) पासपोर्ट क्या है?
उत्तर: “पासपोर्ट” एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो एक संप्रभु राष्ट्र राज्य की ओर से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, धारकों की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है, और धारक को विदेश यात्रा के लिए अधिकृत करता है।

2) पासपोर्ट आवेदन फॉर्म कहां उपलब्ध है?
उत्तर: पासपोर्ट आवेदन पत्र क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में उपलब्ध हैं। वे http://passport.nic.in पर भी उपलब्ध हैं

3) पासपोर्ट जारी करने के लिए फीस क्या है?
उत्तर: 1. 10 वर्ष की वैधता के ताजा पासपोर्ट (36 पृष्ठ) – रु। 1,000।
2. 10 साल की वैधता के ताजा पासपोर्ट (60 पृष्ठ) – रु। 1,500।
3. 5 साल की वैधता के लिए माइनर्स के लिए फ्रेश पासपोर्ट (15 साल से कम आयु) – 600 रुपये
(पासपोर्ट कार्यालय के पक्ष में या नकदी में या तो बैंक ड्राफ्ट द्वारा नकद। ड्राफ्ट के रिवर्स पर लिखे जाने के लिए आवेदक का पूरा नाम और आवेदन संख्या डी.डी. के मामले में।)

4) पासपोर्ट खो जाने पर क्या प्रक्रिया है?
उत्तर: संबंधित स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की जानी चाहिए और उसके बाद, नए पासपोर्ट के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5) पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कितने दिन चाहिए?
उत्तर: आवेदन की प्राप्ति से सत्यापन प्रक्रिया में लगभग 3 सप्ताह लगते हैं।

6) पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
उत्तर: निम्नलिखित दस्तावेजों की दो प्रतियां संलग्न करें:
1. आवेदक का राशन कार्ड या निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज।
a) टेलीफोन बिल।
b) बिजली का बिल।
ग) बैंक खाता पासबुक।
d) चुनाव कार्ड।
ई) लेटरहेड पर सोसायटी से पत्र।
च) आवेदक एक सरकारी कर्मचारी है तो विभाग से एनओसी।
2. जन्म तिथि का प्रमाण: स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र / जन्म प्रमाण पत्र।
3. नागरिकता दस्तावेज (यदि आवेदक पंजीकरण या प्राकृतिककरण द्वारा भारत का नागरिक है)।
4. यदि आवेदक पिछले एक वर्ष से वर्तमान पते पर निवास नहीं करता है, तो निवास के प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिए व्यक्तिगत विवरणों का एक अतिरिक्त सेट आवश्यक है।
5. रंगीन फोटो (ललाट दृश्य)।
6. स्थानीय पुलिस स्टेशन में सत्यापन के लिए दो तस्वीरें आवश्यक हैं।

7) आवेदक के मामूली होने पर क्या प्रक्रिया है?
उत्तर: अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ संलग्न करें: –
a) कानूनी अभिभावक द्वारा शपथ पत्र (यदि माता-पिता कानूनी अभिभावक नहीं हैं)।
b) दो जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा शपथ पत्र, जो कानूनी अभिभावक के साथ-साथ नाबालिग को भी जानते हों।
ग) पासपोर्ट की फोटोकॉपी, यदि कोई हो, दोनों माता-पिता की, उनकी वर्तमान वैवाहिक स्थिति को शामिल करते हुए।

8) शादी / तलाक के बाद नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर: क) पहली बार विवाहित नाम में पासपोर्ट के लिए या विवाह के नाम पर मौजूदा पासपोर्ट में नाम / उपनाम बदलने के लिए आवेदन करने वाली महिला को प्रस्तुत करना चाहिए:
i) पति के पासपोर्ट की एक फोटोकॉपी (यदि उसे जारी की गई है)।
ii) रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण पत्र की एक सत्यापित प्रति या एक संयुक्त तस्वीर के साथ पति और पत्नी से एक हलफनामा।
ख) मौजूदा पासपोर्ट में पति या पत्नी के नाम को बदलने के लिए आवेदन करने वाले तलाक को प्रस्तुत करना होगा:
i) तलाक विलेख / पारिवारिक न्यायालय का आदेश।
ii) तलाक के बारे में शपथ पत्र प्रस्तुत करना।
ग) नाम / पति / पत्नी के नाम के परिवर्तन के लिए आवेदन करने वाले पुन: विवाहित आवेदकों को प्रस्तुत करना चाहिए:
i) पहले पति या पत्नी के संबंध में तलाक / मृत्यु प्रमाण पत्र हो सकता है
ii) दूसरी शादी से संबंधित (क) से ऊपर के दस्तावेज।

9) उत्प्रवासन चेक के लिए आवश्यक आवेदक की सूची आवश्यक नहीं स्टाम्प (E.C.N.R.)
उत्तर: क) प्रबंधकीय क्षमता में विदेश जाने वाले लोग और अपने-अपने क्षेत्र में विशिष्ट डिग्री रखने वाले।
ख) सभी राजपत्रित सरकारी कर्मचारी।
ग) सभी आयकर दाताओं (कृषि आयकर दाताओं सहित) अपनी व्यक्तिगत क्षमता में। आईटी पासपोर्ट के लिए आवेदन के साथ आयकर विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों के लिए जारी किए गए मूल्यांकन आदेश। यदि मूल्यांकन आदेश जारी नहीं किया जाता है, तो आयकर प्राधिकरण द्वारा मुद्रांकित आयकर रिटर्न की प्रतियां स्वीकार की जा सकती हैं।
d) सभी पेशेवर डिग्री धारक, जैसे कि डॉक्टरों ने M.B.B.S. आयुर्वेद या होम्योपैथी में डिग्री, मान्यता प्राप्त पत्रकार, इंजीनियर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, लागत लेखाकार, व्याख्याता, शिक्षक, वैज्ञानिक, अधिवक्ता आदि।
) २४ वर्ष तक के जीवनसाथी और आश्रित बच्चों को (बी) से (डी) में सूचीबद्ध किया जाता है।
च) सभी व्यक्ति जो 3 वर्षों से अधिक समय से विदेश में रह रहे हैं
छ) सीमेन जो सीडीसी या सी कैडेट के कब्जे में हैं।
ज) सभी राजनयिक / आधिकारिक पासपोर्ट धारक।
i) माता-पिता के आश्रित बच्चे जिनके पासपोर्ट ई.सी.एन.आर. जब तक वे 24 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते।
j) स्थायी आप्रवासी वीजा रखने वाले व्यक्ति।
k) स्नातक या उच्च डिग्री रखने वाले व्यक्ति।
l) डिग्री के बराबर 3 साल का डिप्लोमा रखने वाले व्यक्ति।
मी) भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम -1947 के तहत मान्यता प्राप्त योग्यता रखने वाली नर्स।
n) 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति नोट- बांग्लादेश, पाकिस्तान और यूरोप के सभी देशों (सी। आई। एस। राज्यों को छोड़कर), उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान में जाने के लिए कोई उत्प्रवास मंजूरी आवश्यक नहीं है।
न्यूजीलैंड।
o) सरकार / सरकार की ओर से व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्तियों के लिए कोई उत्प्रवास मंजूरी की आवश्यकता नहीं है