योजनाएं
Filter scheme by category
0-18 वर्ष तक के बच्चों के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना
जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण के अंतर्गत सभी योजनाओ की विवरणी
जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण के अंतर्गत सभी योजनाओ की विवरणी
कुशाल युवा कार्यक्रम
बिहार कौशल विकास मिशन (BSDM) ने “कुशल युवा कार्यक्रम” के नाम से एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, जो 15-25 वर्ष आयु वर्ग के सभी उम्मीदवारों की रोजगार कौशल को बढ़ाएगा (आयु सीमा एससी / एसटी, ओबीसी और विकलांग के लिए इस प्रकार हैं: एससी / एसटी – 30 वर्ष, ओबीसी – 28 वर्ष, पीडब्ल्यूडी – 30 वर्ष)। Visit the Website-http://www.skillmissionbihar.org/kushal-yuva-program
सामाजिक सुरक्षा पेंशन
बिहार सरकार के विभिन्न विभाग जैसे शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़े / सबसे पिछड़े कल्याण विभाग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विकलांगता भत्ता और लड़कियों के लिए नि: शुल्क साइकिल, छात्र मुफ्त शिक्षा, पोशाक पढ़ना और पढ़ना सामग्री, विभिन्न योजनाओं से संबंधित छात्रवृत्ति को लागू किया जा रहा है। इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए लाभार्थियों की समेकित पहचान, समेकित…
विकलांगता पेंशन
इंदिरा गांधी विकलांगता पेंशन (भारत सरकार) इंदिरा गांधी विकलांगता पेंशन (केन्द्रीय सरकार): – राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वर्ष 2009 -10 के दौरान बिहार में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना शुरू की गई थी। यह योजना भारत सरकार से प्राप्त धन के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। यदि आवेदक राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो वह इस पेंशन के…
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना: – यह योजना वृद्ध व्यक्तियों के लिए बनाई गई है, जो 60 वर्ष या उससे अधिक की उम्र में हैं|
इंदिरा गांधी विधवा पेंशन
इंदिरा गांधी विधवा पेंशन (भारत सरकार) इंदिरा गांधी विधवा पेंशन (केन्द्रीय सरकार): – केन्द्रीय सहायता का दावा करने के उद्देश्य से निम्नलिखित मापदंड लागू होंगे: (1) विधवा की उम्र 40-59 वर्ष के बीच होगी। (2) आवेदक भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे एक घर का होना चाहिए।
लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन
लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन (बिहार सरकार) जैसा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) केवल 40-59 आयु वर्ग के विधवाओं को कवर करती है, कुछ राज्य सरकारों ने राज्य की विधवा पेंशन योजनाओं को शुरू किया है। बिहार में लक्ष्मीबाई पेंशन योजना 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी विधवाओं को लाभांवित करती है, जिनकी वार्षिक परिवार की आय 60,000 रुपये से कम है।
बिहार राज्य विकलांगता पेंशन
बिहार राज्य विकलांगता पेंशन (बिहार सरकार) राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विकलांगता पेंशन योजना को बिहार राज्य विकलांगता पेंशन योजना के रूप में जाना जाता है, केवल उन विकलांग व्यक्तियों को कवर करने के लिए जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) के तहत शामिल नहीं हैं। पात्रता मापदंड (1) आवेदक को शारीरिक रूप से अक्षम किया हो और विकलांगता के न्यूनतम 40% का प्रमाणपत्र होना चाहिए। (2)…